कोरबा के तिहरे हत्याकांड में 5 को उम्रकैद की सजा,जांच में तत्कालीन उरगा थाना प्रभारी लखन पटेल ने निभाई थी माहिती भूमिका

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कोरबा के तिहरे हत्याकांड में 5 को उम्रकैद की सजा,जांच में तत्कालीन उरगा थाना प्रभारी लखन पटेल ने निभाई थी माहिती भूमिका

 

अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व् उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर के ग्राम भैंसमा मुख्य मार्ग स्थित निवास में 4 साल पहले दिल दहला देने वाले हत्याकांड के आरोपियों को अंतत: उम्रकैद की सजा से दंडित किया गया है। बुधवार को यह फैसला न्यायालय ने सुनाया। मृतक के बड़े भाई और भाभी ने संपत्ति ज्यादा पाने के लालच में इस खूनी खेल को योजनाबध्द अंजाम दिलाया था। पांच आरोपियों को अब जाकर उम्र कैद की सजा मिली है।

 

जानकारी के मुताबिक इस हत्याकांड की घटना को 21 अप्रैल 2021 की तड़के अंजाम दिलाया गया था। उरगा थाना अंतर्गत भैंसमा मुख्य मार्ग के किनारे स्थित आवास में निवासरत हरीश कंवर पिता स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर, पत्नी सुमित्रा और पुत्री यशिका की धारदार हथियार से नृसंशतापूर्वक काट हत्या कर दी गई। सुबह 4:15 से 5 के मध्य इस वारदात को अंजाम दिया गया था। हत्यारे ने घर पर मौजूद वृद्ध दृष्टिहीन महिला को छोड़ दिया था। इस मामले में उरगा पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज करने के साथ ही मर्ग कायम कर विवेचना में लिया। तत्कालीन थाना प्रभारी लखन पटेल ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर मामले की गहन तहकीकात की और प्रकरण में कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 34, 201, 302, 404 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत अपराध पंजीकृत किया।

 

आरोपी परमेश्वर कंवर, रामप्रसाद मन्नेवार, हरभजन सिंह कंवर (भाई), धन कुमार (भाभी) और सुरेंद्र सिंह कंवर( आरोपी हरभजन का साला) को गिरफ्तार किया। इन्होंने पूछताछ में वारदात को अंजाम देने की वजह बताया।

 

इस मामले को उरगा पुलिस ने विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया। लगभग 4 साल के लंबे इंतजार के बाद इसमें फैसला आया है। न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे ने प्रकरण में सभी पांचो आरोपियों को दोषसिद्ध पाया है। सभी आरोपियों को उम्र कैद/आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। इनके अलावा विभिन्न धाराओं में भी सजा और जुर्माना से दंडित किया गया है सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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