कोरबा आम रोड के पास अतिक्रमण करने वाले कबाड़ी व्यापारी के विरुद्ध कोरबा पुलिस व नगर निगम कोरबा की संयुक्त टीम द्वारा बाधा मुक्त रोड बनाने की कार्यवाही*

Must read

 

 

 आम रोड के पास जंगी किलेबंदी के खिलाफ कोरबा पुलिस एवं नगर निगम कोरबा की संयुक्त टीम द्वारा बाधा मुक्त सड़क निर्माण की कार्रवाई*

 

 

अनावेदक – तनवीर खान पिता एम. आर. खान, उम्र-44 वर्ष, निवासी-पुरानी बस्ती, कोरबा, ठाणे, जिला कोरबा

विवरण –

केस का विवरण इस प्रकार है कि स्टॉक वार्ड नंबर 29 मुचापार, नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा “बाइपास रोड पर आम रोड तक संचालित जुगाड़ी दुकान को हटाने के संबंध में” एक शिकायत प्रस्तुत 

 

 

 

प्राप्त शिकायत के आधार पर कोरबा पुलिस नगर निगम कोरबा की संयुक्त टीम अनावेदक तनवीर खान द्वारा पूर्व में वितरकों को निर्देशित किया गया था। अतिरिक्त अनावेदक विधि द्वारा बताए गए अनुसार कोई भी सम्मत कार्यवाही नहीं की गई और न ही आम सड़क को हटाया गया या सुरक्षित रखा गया।

 

दिनांक 10.04.2025 को कोरबा एवं पुलिस नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा स्थल पर पुनः स्थापना की कार्यवाही की गई। इस दौरान अनावेदक तनवीर खान ने छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम, 1956 की धारा 322 (सार्वजनिक मार्ग पर बाधा उत्पन्न करना) के तहत आय का प्रावधान किया।

साथ ही, यह भी पाया गया कि अनावेदक द्वारा मुख्य मार्ग का उपयोग करके देशी शराब की चाशनी, पुट्ठा, प्लास्टिक आदि सामूहिक रूप से सार्वजनिक स्थल पर जन सामान्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करने से लोक की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। मूलतः बी.पी.एन.एस. अधिनियम की धारा 152(के) के अंतर्गत एस.डी.एम. सर, कोरबा कोर्ट में पेश किया जा रहा है।

More articles

Latest article