पशु तस्करी में संलिप्त आरोपी वसीम खान गिरफ्तार — वाहन सहित भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
(अपराध क्रमांक 275/2025, धारा 351(3) बीएनएस, छ.ग. कृषक पशु निवारण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(क), 11(1)(ध))
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मामले का संक्षिप्त विवरण:
प्रार्थी मयंक सिंह ठाकुर, अध्यक्ष गौ सेवा समिति सक्ती द्वारा दिनांक 09.08.2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि ग्राम नावापारा में कुछ लोग गौवंश (गाय व बैल) को पीकअप वाहन में डालकर बूचड़खाने ले जाकर कटवाते हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, राइस मिल के पीछे हिरालाल यादव उर्फ गदा एवं उसके साथीगण पीकअप वाहन क्रमांक OD-14 AJ-2593 में जबरन 09 गौवंशों को लाद रहे थे, जिनमें से 01 गौवंश की मृत्यु हो चुकी थी।
रिपोर्ट पर अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान मुख्य आरोपी हिरालाल यादव उर्फ गदा यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था।
अन्य आरोपी —
1️⃣ रवि यादव पिता श्रीराम यादव,
2️⃣ राजू कुमार यादव पिता सुधार सिंह यादव,
3️⃣ दरसराम केंवट पिता अमर सिंह केंवट,
सभी निवासी नवापाराखुर्द, थाना सक्ती — को भी गिरफ्तार कर विधिवत कार्यवाही की गई।
घटना में प्रयुक्त पीकअप वाहन OD-14 AJ-2593 को पुलिस ने जप्त किया। वाहन स्वामित्व की जांच में पाया गया कि यह वाहन वसीम पिता सफीक आलम (उम्र 34 वर्ष), साकिन गुडगुड़जोर, संतोषनगर, थाना बिसरा, जिला सुंदरगढ़ (उड़ीसा) के नाम पंजीकृत है।
वसीम खान लगातार फरार था। पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के दिशा-निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश यादव के मार्गदर्शन में की गई पतासाजी के दौरान आज दिनांक 13.11.2025 को आरोपी वसीम खान को दबिश देकर पकड़ा गया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह उक्त वाहन अपने साथियों के साथ मिलकर मवेशियों की तस्करी हेतु उपलब्ध कराता था और मुनाफे में हिस्सा प्राप्त करता था।
विवेचना उपरांत आरोपी वसीम खान को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।


