श्री श्याम मित्र मंडल समिति चुनाव विवाद: हाईकोर्ट ने 45 दिनों में शिकायत पर निर्णय लेने का दिया निर्देश*
कोरबा : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोरबा स्थित श्री श्याम मित्र मंडल समिति के विवादित चुनाव को लेकर दायर याचिका में अहम निर्देश जारी करते हुए रायपुर स्थित फर्म्स एवं सोसायटी रजिस्ट्रार को 45 दिनों के भीतर शिकायतों पर निर्णय लेने को कहा है।
यह आदेश गोपल कुमार अग्रवाल द्वारा दायर रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 6329/2024 में पारित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता ने समिति के 1 अक्टूबर 2024 को हुए चुनावों को गैरकानूनी, मनमाना और पक्षपातपूर्ण बताते हुए चुनौती दी थी।
याचिका में आरोप लगाया गया कि:
1. चुनाव की सूचना व मतदाता सूची नियमानुसार 15 दिन पहले प्रकाशित नहीं की गई।
2. मतदाता सूची चुनाव से केवल कुछ घंटे पहले आधी रात को जारी की गई।
3. पुराने सदस्यों को जानबूझकर सदस्यता से वंचित किया गया और नए सदस्यों को बिना प्रक्रिया के जोड़ा गया।
4. चुनाव में वास्तविक मतदान हुआ ही नहीं और मात्र 20–30 सदस्य ही उपस्थित थे जबकि कुल सदस्य संख्या 351 थी।
5. हस्ताक्षर और कार्यवाही विवरणों में भी फर्जीवाड़ा हुआ।
6. वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भी लगाए गए, जिनमें सदस्यों से बिना रसीद के धन वसूली और आय-व्यय विवरण की अनुपस्थिति शामिल है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री हर्षवर्धन अग्रवाल ने न्यायमूर्ति अमितेन्द्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान यह निवेदन किया कि इस स्तर पर केवल इतना निर्देश दिया जाए कि रजिस्ट्रार लंबित शिकायतों – दिनांक 29 मई 2024, 8 जुलाई 2024 तथा 17 अक्टूबर 2024 को दाखिल चुनाव याचिका – पर कानून के अनुसार निर्णय करें।
हाईकोर्ट ने इस पर सहमति जताते हुए स्पष्ट किया कि न्यायालय इस चरण पर विषयवस्तु (मेरिट) में नहीं जाएगा, लेकिन चूंकि मामला 2024 से लंबित है, अतः रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं सोसायटीज़ रायपुर को निर्देशित किया गया कि वह सभी पक्षों को सुनकर कानून के अनुसार 45 दिनों में निर्णय पारित करें।
यह आदेश समिति के उन कई सदस्यों के लिए राहत की किरण लेकर आया है, जो निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की मांग कर रहे हैं।