कोरबा नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार

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सजग कोरबा, सतर्क कोरबा” अभियान के तहत उरगा पुलिस की त्वरित कार्यवाही

 

 

 

 

 

 

 

 

नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार

पीड़िता को रायपुर जिले से सुरक्षित बरामद किया गया

आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल

 

प्रकरण में BNS एवं पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई

कोरबा। थाना उरगा क्षेत्र में नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने एवं दुष्कर्म करने के मामले में उरगा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

 

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 02 मई 2026 को प्रार्थी द्वारा थाना उरगा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोरबा के निर्देशन में थाना उरगा पुलिस द्वारा तत्काल विशेष टीम गठित कर जांच प्रारंभ की गई।

 

पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल लोकेशन एवं सीडीआर के आधार पर तलाश अभियान चलाया। जांच के दौरान नाबालिग बालिका को ग्राम कारा, थाना उरला, जिला रायपुर से सुरक्षित दस्तयाब किया गया।

 

पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि आरोपी रमेश मरकाम ने शादी का झांसा देकर उसे अपने साथ ले गया था तथा उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।

 

विवेचना उपरांत आरोपी रमेश मरकाम, पिता ललित मरकाम, उम्र 25 वर्ष, निवासी हरदीडीह, चौकी चैतमा, थाना पाली, जिला कोरबा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 264/2026 के तहत धारा 137(2), 64(2)(m) बीएनएस एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध प्रमाणित पाए जाने पर दिनांक 19 मई 2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

 

कोरबा पुलिस द्वारा “सजग कोरबा, सतर्क कोरबा” अभियान के तहत महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वालों पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

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