कोरबा बिना अनुमति डीजे बजाने पर कोलाहल अधिनियम में कार्यवाही, पिक अप वाहन सहित साउंड सिस्टम जप्त

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बिना अनुमति डीजे बजाने पर कोलाहल अधिनियम में कार्यवाही, पिक अप वाहन सहित साउंड सिस्टम जप्त*

*जप्त सामग्री*

एक पिकअप वाहन (क्रमांक CG 12 S-3905)

वाहन के पीछे ट्राली में लगा डीजे साउंड सिस्टम

04 साउंड बॉक्स

एक जनरेटर

एक एम्पलीफायर (मासपेड)

वायरिंग उपकरण

घटना विवरण:

दिनांक 08.02.2025 को चौकी मानिकपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आर.एस.एस. नगर, कोरबा चौक के पास एक पीकअप वाहन (CG-12 S-3905) में डीजे साउंड सिस्टम अत्यधिक तेज आवाज में बजाया जा रहा है, जिससे आमजन को भारी परेशानी हो रही है।

 

सूचना पर मानिकपुर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुँची। आर.एस.एस. नगर, शिव मंदिर के पास संदिग्ध वाहन को रोककर चालक से पूछताछ की गई, जिसने अपना नाम तेरस कुमार पटेल (निवासी सिलयारी भाठा, थाना उरगा) बताया।

 

चालक से डीजे बजाने की अनुमति एवं दस्तावेजों की माँग की गई, परंतु वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। आरोपी का कृत्य धारा 5/15 कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय पाए जाने पर वाहन एवं साउंड सिस्टम जब्त कर चौकी लाया गया।

 

आरोपी के विरुद्ध इस्तगाशा तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ।

 

नगरीय निकाय एवं स्तरीय पंचायत पंचायत निर्वाचन व परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए बिना अनुमति प्राप्त किए अथवा अनुमति प्राप्त होने पर अनुमति के शर्तों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही जारी रहेगी ।

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