सक्ती पुलिस की बड़ी कार्रवाई: आईपीएल सट्टा खिलाने वाले 3 आरोपी दबोचे, डिजिटल सबूत से खुलासा
अपराध क्रमांक: 197/2026
धारा 07 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम, 2022
🔴 आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार
🔴 बेटिंग एप के माध्यम से आईडी खरीदकर खेला जा रहा था सट्टा
🔴 02 मोबाइल फोन, कीमत लगभग ₹30,000 जप्त
मामले का संक्षिप्त विवरण
पुलिस अधीक्षक सक्ती श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर (भा.पु.से.) द्वारा आईपीएल क्रिकेट मैचों के दौरान ऑनलाइन सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने हेतु विशेष अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पंकज पटेल (रा.पु.से.) एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सक्ती डॉ. भुवनेश्वरी पैकरा के मार्गदर्शन में थाना सक्ती पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई।
दिनांक 29.04.2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि भुपेन्द्र राठौर, पिता सतीश राठौर, उम्र 28 वर्ष, निवासी रानीसागर पारा, वार्ड क्रमांक 09, सक्ती, विभिन्न बेटिंग एप्स के माध्यम से आईपीएल क्रिकेट मैचों में ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहा है।
सूचना पर त्वरित रेड कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। पूछताछ एवं मोबाइल जांच के दौरान पाया गया कि आरोपी विभिन्न बेटिंग साइट्स से आईडी बनाकर क्यूआर कोड के माध्यम से अन्य लोगों को व्हाट्सएप पर आईडी-पासवर्ड उपलब्ध कराकर सट्टा खिलाता था तथा इसके एवज में रकम प्राप्त करता था।
जप्त मोबाइल की डिजिटल जांच में पता चला कि आरोपी द्वारा निम्न व्यक्तियों को आईडी उपलब्ध कराई गई थी, जिनके माध्यम से आईपीएल मैचों में सट्टा खेला जा रहा था—
चंद्रेश कुमार राठौर, पिता कृष्ण कुमार राठौर, उम्र 32 वर्ष, निवासी नंदौर खुर्द, थाना सक्ती
मुकेश अग्रवाल, पिता स्व. गोविंद राम अग्रवाल, उम्र 46 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 16, स्टेशन रोड, सक्ती
डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उन्होंने अपराध स्वीकार करते हुए अपने-अपने मोबाइल फोन पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किए। मोबाइल जांच में भुपेन्द्र राठौर से प्राप्त आईडी के माध्यम से आईपीएल सट्टा खेलना प्रमाणित पाया गया।
आरोपियों से वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया गया, किंतु वे कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।
पुलिस द्वारा आरोपियों के कब्जे से 02 नग मोबाइल फोन, कुल कीमत लगभग ₹30,000 जप्त किए गए हैं।
आरोपीगणों के विरुद्ध धारा 07 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम, 2022 के तहत पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की गई है।









